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Arun Pati Tripathi

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दी, लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि उनके खिलाफ एक और मामला चल रहा है. कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए पीएमएलए कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की.

Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अरुण पति त्रिपाठी की एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। मामले में ईडी के हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए एएसजी ने विभागीय जांच की मांग की है.