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Asaram

Asaram Son case: रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने पहले गुजरात हाईकोर्ट जाने और तीन महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत पर 6 अगस्त 2026 को सुनवाई करेगी.

यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से उनकी मेडिकल रिपोर्ट की जांच कर जवाब देने को कहा है.

Asaram Bapu High Court verdict: राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम की उम्रकैद की सजा को यथावत रखा है. हालांकि, उन्हें गैंगरेप के आरोप से मुक्त कर दिया गया है. मामले में सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को बरी कर दिया गया है.

हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने स्वयंभू संत आसाराम बापू को अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलने का निर्देश दिया.

आसाराम को साल 2013 में अपने आश्रम में एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में इंदौर में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में एक विशेष POCSO अदालत ने उसे दोषी ठहराया था. 

Hindu Rashtra: कथावाचक देवकीनंदन ने आगे कहा कि साराम, राम रहीम और रामपाल जैसे धर्म गुरुओं को जमानत इसलिए नहीं मिल रही, क्योंकि ये लोग सनातनी धर्म के हैं.