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Bihar BJP MLA

दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के मामले में दोषी बिहार के पूर्व बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की चार साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.