बीएसएनएल से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी शैलेंद्र श्रीवास्तव को दो साल की सजा
पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने बीएसएनएल से धोखाधड़ी के आरोप में शैलेंद्र श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने फर्जी नामों पर टेलीफोन कनेक्शन लेकर बीएसएनएल को 5.53 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया था.





