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बीएसएनएल से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी शैलेंद्र श्रीवास्तव को दो साल की सजा

पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने बीएसएनएल से धोखाधड़ी के आरोप में शैलेंद्र श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने फर्जी नामों पर टेलीफोन कनेक्शन लेकर बीएसएनएल को 5.53 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया था.

CBI

पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने आज बीएसएनएल से धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी शैलेंद्र श्रीवास्तव उर्फ पप्पू श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह मामला सीबीआई ने 14 जनवरी 2002 को दर्ज किया था. आरोप था कि आरोपी ने एक ही परिसर में तीन टेलीफोन कनेक्शन फर्जी नामों से लगवाए और उन नामों का इस्तेमाल भारी भरकम बिल से बचने के लिए किया. इसके अलावा, आरोपी ने टेलीफोन की श्रेणी को ओवाईटी जनरल से नॉन-ओवाईटी स्पेशल में बदलवाया ताकि तत्काल कनेक्शन मिल सके. इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी पेश किया गया, जिसे लघु उद्योग इकाई के निदेशक से जारी दिखाया गया था.

बीएसएनएल को करीब 5.53 लाख रुपये का नुकसान

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एसडीओ समेत अन्य आरोपियों ने मिलीभगत कर नियमों का उल्लंघन किया और अपनी आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग किया. उन्होंने उन टेलीफोन कनेक्शनों की श्रेणी बदली, जो फर्जी नामों पर लिए गए थे. नॉन-ओवाईटी स्पेशल कैटेगरी सिर्फ स्थायी लघु उद्योग इकाइयों के लिए होती है, लेकिन आरोपी ने इसका दुरुपयोग करते हुए बीएसएनएल को करीब 5.53 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया.

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 25 नवंबर 2003 को आरोपपत्र दाखिल किया था. सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे दो साल की सजा सुनाई.

-भारत एक्सप्रेस



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