“तीस हजारी कोर्ट ने 66 साल पुराने भूमि विवाद का किया निपटारा, मुकदमा खारिज”
तीस हजारी कोर्ट ने 66 साल पुराने भूमि विवाद मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें वादी ने बिल्डर के खिलाफ अदालत से आदेश जारी करने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई कब्जा छुड़ाने की मांग नहीं की गई थी और वादी अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहे हैं.





