दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर तोड़ने पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी-हिंदू शरणार्थी शिविर को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नहीं हटाने की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं है और भारतीय नागरिकता के लिए CAA, 2019 के तहत आवेदन करें.





