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दिल्ली हाईकोर्ट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

महुआ मोइत्रा की अवमानना याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 9 मई को सुनवाई करेगा. निशिकांत दुबे और जय अनंत दहाद्राई के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्ट पर कार्रवाई की मांग. दुबे के वकील ने मोइत्रा के "पिटबुल" कमेंट का विरोध किया.

महुआ मोइत्रा की ओर से दिए गए हलफनामे के अनुसार, उनके पास एक डायमंड रिंग, जिसकी कीमत 80 लाख रुपये है, इसके अलावा 2.72 लाख का चांदी का डिनर सेट है और 1.17 लाख का एक टी-सेट है.

वैसे महुआ का कहना है कैश यानी नकद कहां है? कब, कहां, किसने, किसे दिया और क्या सबूत है. यही नहीं, स्वेच्छा से आरोपों के समर्थन में जारी किये गये शपथ पत्र में नकद देने का जिक्र ही नहीं है.

संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों से घिरीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड को दर्शन हीरानंदानी को दिया था.