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Central government to decide

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 16 दिसंबर तक यह तय करने का निर्देश दिया है कि क्या अपराध के आरोपी और जमानत पर रिहा हुए विदेशियों को हिरासत केंद्रों में रखा जाना चाहिए और क्या उनके वीज़ा को बढ़ाया जाना चाहिए.