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दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया.