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कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों को 6 सप्ताह के भीतर भरा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग जुलाई 2023 से कार्यात्मक नहीं है. ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में बाल अधिकार पीछे चले गए हैं.

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद पिछले साल जुलाई से खाली है. अदालत को बताया गया कि मार्च में उपराज्यपाल ने रिक्ति भरने के लिए एक 'अंतरिम व्यवस्था' की थी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग को उस प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर एलजी के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई , जो एलजी कार्यालय द्वारा कभी जारी नहीं की गई थी.