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Delhi High Court

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने 6 नवंबर के आदेश में कहा कि वकील ने अपने कार्यों के लिए कोई पश्चाताप या माफी नहीं दिखाई.

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच शुरू कर दी गई है.

जस्टिस अनीश दयाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा सुदर्शन सिंह वजीर के सरेंडर की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया. अदालत ने कहा कि सुदर्शन सिंह वजीर को हिरासत में लिया जाना जरूरी है.

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. हम इसमें अनुमति नहीं दे सकते है. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डालने को लेकर एक वकील से जवाब मांगा है. उसने वकील से पूछा है कि उसके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही की जाए. न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि वकील उन्हें आदेश लिखवाने के दौरान बाधा डाल रहा था.

दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के दो आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन व मोहम्मद वसीम को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह जमानत दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर 60/2020 में दी गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. जनवरी में निचली अदालत ने खालिद सैफी, इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत बरी कर दिया गया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने महानिदेशक (कारागार) को निर्देश दिया कि वह जेलों में अपने मुवक्किलों से मिलने आने वाले वकीलों के लिए सुविधाओं की कथित कमी पर एक अभ्यावेदन पर निर्णय लें.

जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जामा मस्जिद और इसके आसपास सर्वे निरीक्षण करने का निर्देश दिया है.

सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी के वकील ने कहा कि मुझे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए. कृपया जुर्माना ना लगाया जाए. इससे ट्रायल में दिक्कत आएगी. जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि इसे बाधा बनने दीजिए. यह करना ही होगा. आपके पास पैसा है, आप हर समय यहां नहीं आ सकते है.