ड्रग मामले में अदालत ने तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में किया बरी, पुलिस की जांच को बताया दोषपूर्ण
दिल्ली के निचली अदालत ने ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार तीन महिलाओं को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गाबा ने कहा कि बरामद नमूनों में कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया है.
पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां की याचिका कोर्ट ने की स्वीकार, जानें किस काम के लिए मांगी गई अनुमति
मार्च 2020 में इशरत जहां को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों को लेकर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2022 में उन्हें जमानत मिल गई थी.