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अदालत ने मानहानि मामले में 6 अगस्त को पेश होने के लिए यूट्यूबर Dhruv Rathee को दिया आदेश

ध्रुव राठी ने इसी महीने एक वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया था, जिसे मानहानिकारक बताते हुए भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने अदालत में याचिका दायर की है.

ध्रुव राठी.

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि मामले समन जारी किया है. कोर्ट ने ध्रुव राठी को 6 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश करमशी नखुआ ने दायर की थी. नखुआ का आरोप है कि ध्रुव राठी ने उन्हें हिंसक और ट्रोल कहकर उनका अपमान किया. साकेत कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ध्रुव राठी को स्पीड पोस्ट, कुरियर के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी समन भेजा जाए.

इस वीडियो पर विवाद

बता दें कि ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स/एल्विश यादव/ध्रुव राठी शीर्षक से एक वीडियो बनाया था, जिसके बाद नखुआ ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

मानहानि याचिका में कहा गया है कि राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यापक निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा है. वीडियो में सारे आरोप निराधार और दुर्भावना से लगाए गए है.


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ये हैं आरोप

नखुआ ने कहा है कि राठी की वीडियो का नतीजा दूरगामी हो सकता है, जिससे लोगों में उनके प्रति विश्वास कम हो सकता है. ये वीडियो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों को अपूरणीय रूप से प्रभावित करती है, जिसका असर पूरी तरह खत्म नही हो पाएगा.

नखुआ की ओर से यह भी बताया गया कि ध्रुव राठी ने अपने भड़काऊ वीडियो में उनको लेकर आधारहीन दावे किए है. हिंसक और गाली गलौज वाले ट्रोलिंग में शामिल होने का आरोप लगाया गया है. नखुआ ने कहा कि राठी द्वारा लगाए गए आरोपों से उन्हें काफी निंदा का शामिल करना पड़ा.

-भारत एक्सप्रेस



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