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Domestic Violence Law

तलाक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि अगर विवाह वैध तलाक की डिक्री से समाप्त हो चुका है, तो महिला को घरेलू हिंसा कानून की धारा 17 के तहत साझा घर में रहने का अधिकार नही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने विवाहित महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने वाले कानून का दुरुपयोग होने पर चिंता जताई और कहा कि इसका इस्तेमाल अब पति और उसके परिवार के खिलाफ परेशान करने के लिए किया जा रहा है. कोर्ट ने कुछ मामलों में एफआईआर को रद्द करने का आदेश भी दिया.