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Educated Litigant

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षित वादी को अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए और वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता.