दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, मुकदमेबाजी की जिम्मेदारी सिर्फ वकील की नहीं, वादी को भी रखनी होगी नजर
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षित वादी को अपने मुकदमेबाजी पर नजर रखनी चाहिए और वकील के फीस चेक पर हस्ताक्षर करने मात्र से उसका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता.





