केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा योजना के तहत कथित धनराशि रोके जाने के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने समग्र शिक्षा योजना के तहत केंद्र द्वारा तमिलनाडु की राशि रोकने के खिलाफ दाखिल याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार किया. राज्य सरकार ने 2,291 करोड़ रुपये की बकाया राशि की मांग की है, जिसे अवैध और असंवैधानिक बताया गया है.





