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इस त्योहारी सीजन में महंगाई से मिलेगी राहत, GST काउंसिल के बड़े फैसले से सस्ते होंगे जरूरी सामान, गाड़ियां और खाने-पीने की चीजें

त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार हुआ है. अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब होंगे. ज़रूरी सामान, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट्स सस्ते होंगे, जबकि लग्ज़री और नशे से जुड़ी चीजें महंगी होंगी.

GST

GST Slab 2025: त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही भारतीय परिवारों के लिए खुशखबरी आई है. जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए चार स्लैब को घटाकर सिर्फ दो कर दिया है. अब सिर्फ 5% और 18% के दर पर ही टैक्स लगेगा, जबकि 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है. ये बदलाव 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे. इसका सीधा असर रोजमर्रा के खर्चों, त्योहार की खरीदारी और यात्राओं पर पड़ेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे “नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार” बताया और कहा कि इससे किसानों, छोटे कारोबारियों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को सीधा फायदा होगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सुधार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

रोजमर्रा की जरूरतों में बड़ी राहत

इस बार के फैसले के बाद त्योहारों के लिए जरूरी सामान काफी सस्ते हो जाएंगे. दूध, पनीर, पराठा, रोटियां, मैदा, पास्ता, आटा, बिस्कुट, जैम और नमकीन जैसी चीज़ों पर अब जीएसटी या तो शून्य हो गया है या सिर्फ 5% रह गया है. मिठाई बनाने से लेकर पकवानों की तैयारी तक अब कम बजट में होगी.

त्योहारों में लोग उपहार खरीदते हैं और घर को सजाते हैं. अब साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैलकम पाउडर और शेविंग क्रीम जैसी रोजमर्रा की चीजें सिर्फ 5% जीएसटी पर मिलेंगी. मोमबत्तियां, हस्तशिल्प उत्पाद, खिलौने और सजावटी सामान भी सस्ते होंगे, जिससे त्योहारी तैयारियां आसान हो जाएंगी.

गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी कटौती

छोटी कारें, मोटरसाइकिल (350cc तक), ऑटो, एंबुलेंस, बस, ट्रक और यहां तक कि टीवी व एसी जैसी चीज़ों पर अब 28% की जगह सिर्फ 18% टैक्स लगेगा. यानी दिवाली पर अगर कोई नई बाइक या कार लेने का सोच रहा है, तो जेब पर कम बोझ पड़ेगा. सीमेंट जैसे निर्माण से जुड़े सामान भी सस्ते होंगे.

डायग्नोस्टिक किट्स, ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर और कई मेडिकल उपकरण अब 5% टैक्स पर मिलेंगे. एक्सरसाइज और लैब कॉपियां, पेंसिल, क्रेयॉन्स जैसी स्टेशनरी चीज़ों को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है.

लग्ज़री और नशे से जुड़ी चीजें महंगी

जहां जरूरी और त्योहारों से जुड़ी चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं सरकार ने नशे और विलासिता से जुड़े सामान पर टैक्स बढ़ा दिया है. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, हैवी बाइक, लग्ज़री कारें, यॉट और निजी विमान पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है. यानी ये चीजें अब और महंगी हो जाएंगी.

इस फैसले का सबसे बड़ा असर सीधे त्योहार की खरीदारी पर पड़ेगा. खाने-पीने के सामान से लेकर गिफ्ट्स और सजावट तक, ज्यादातर चीजें सस्ती हो रही हैं. परिवार अब कम दाम में त्योहार की दावत और सजावट का पूरा आनंद ले पाएंगे.

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त्योहारों में खरीदारी और घूमने-फिरने का खर्च होगा हल्का

अगर आप इस बार त्योहार पर घर को नया रूप देने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है. एयर-कंडीशनर, डिशवॉशर और टीवी (चाहे एलईडी, एलसीडी मॉडल हों या प्रोजेक्टर और सेट-टॉप बॉक्स) अब पहले से सस्ते हो गए हैं. इन पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. खुदरा कारोबारियों का मानना है कि इस बदलाव से दिवाली और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर बिक्री में बड़ी उछाल देखने को मिलेगी.

खाने-पीने और घूमने-फिरने का खर्च भी अब कम होगा. रेस्टोरेंट में खाना अब सिर्फ 5% जीएसटी के साथ मिलेगा, जिससे त्योहारों पर बाहर खाने का मज़ा दोगुना हो जाएगा. वहीं, होटल में रुकना भी आसान होगा ₹7,500 प्रति रात तक के कमरे पर सिर्फ 12% जीएसटी और ₹1,000 तक के बजट रूम पर कोई टैक्स नहीं. यानी अब परिवार बिना जेब ढीली किए छुट्टियों और समारोहों का भरपूर आनंद उठा सकेंगे.

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-भारत एक्सप्रेस



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