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High Court Judgement

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल पति के रिश्तेदार होने के आधार पर किसी को ट्रायल में नहीं घसीटा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि जब तक दहेज मांगने की कोई ठोस साक्ष्य न हों, तब तक सम्मन जारी करना कानून का दुरुपयोग है.