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Hindu Buddhist conflict

सुप्रीम कोर्ट ने बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर आदेश जारी नहीं कर सकते और याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.