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income tax slab

अगर लोग निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल कर देते तो उनको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि इसके लिए उस शख्स को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.

अब वित्त मंत्री ने चिंताओं को दूर करते हुए कर छूट का दायरा बढ़ा दिया है. सीतारमण ने कहा कि 7.27 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी.

Budget 2023: संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.