लास्ट डेट के बाद भी आप नहीं भर सके ITR, घबराए नहीं, इस व्यवस्था के तहत कर सकते हैं फाइल
अगर लोग निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल कर देते तो उनको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि इसके लिए उस शख्स को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.
Income Tax Slab: 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! 7.27 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
अब वित्त मंत्री ने चिंताओं को दूर करते हुए कर छूट का दायरा बढ़ा दिया है. सीतारमण ने कहा कि 7.27 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी.
Budget 2023 Income Tax: करदाताओं को राहत, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: सीतारमण
Budget 2023: संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.