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Budget 2023 Income Tax: करदाताओं को राहत, नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: सीतारमण

Budget 2023: संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था.

Budget 2023 Income Tax

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

Budget 2023 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा. सीतारमण ने संसद में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, “वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं. मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.”

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई. तीन से छह लाख रुपये पर पांच प्रतिशत और छह से नौ लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, नौ लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा.

टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में करदाताओं को राहत दी गई है. करदाताओं को अब तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर सात लाख रुपये की गयी.

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संसद में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 15 लाख रुपये वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 1.5 लाख रुपये कर देना होगा, जो पहले 1.87 लाख रुपये था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती देने का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि बजट में गैर-सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर तीन लाख रुपये के ‘लीव एनकैशमेंट’ पर मिलने वाली कर छूट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है.

-भारत एक्सप्रेस



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