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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाते हुए मौत होने पर बीमा कंपनी परिवार को मुआवजा देने की बाध्य नहीं है. कोर्ट ने मृतक की पत्नी और परिजनों की याचिका खारिज की.