‘हिमाचल सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से किया इनकार’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अपर रिवर यमुना बोर्ड 14 जून को बैठक कर ले फैसला
हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि वह 137 क्यूसेक पानी जो कि अतिरिक्त है, वह दूसरे राज्यो को दे रहा है. इसलिए दिल्ली को वो अतिरिक्त पानी नहीं दे सकता.
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1996 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा द्वारा वजीराबाद बैराज में पानी के स्तर को उसकी क्षमता के अनुसार पूरा रखा जाएगा.