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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य नागरिकों का ट्रस्टी है, उसे मुआवजा योजना का लाभ सभी पीड़ितों को देना चाहिए. कुंभ हादसे में मृत महिला के केस में कोर्ट ने नोटिस जारी किया.