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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने 6 नवंबर के आदेश में कहा कि वकील ने अपने कार्यों के लिए कोई पश्चाताप या माफी नहीं दिखाई.