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Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
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हाल ही में “यादव जी की लव स्टोरी” नाम से जुड़ी फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के टाइटल, कहानी और कथित किरदारों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे एक खास समाज की छवि से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि फिल्म मनोरंजन के नाम पर विवाद पैदा कर रही है।

फ्रांस की इमैनुएल मैक्रों सरकार सच बोलने के अभियान को बढ़ावा देने को लेकर अपने देश में नए मंत्रालय का गठन कर सकती है. इसको लेकर नाम भी सामने आ गया है इसका नाम ट्रूथ मिनिस्ट्री यानी कि सत्य मंत्रालय हो सकता है. राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसके संकेत देते हुए अपने एक भाषण में कहा कि हमारे देश में ये पता होना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? इसको लेकर मैक्रों का कहना है कि इस दौर में सच और झूठ को पहचानना कठिन हो गया है.

दक्षिणी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट ने सभी मेडिकल स्टोर्स, केमिस्ट और फार्मेसी काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसका उद्देश्य 'एच', 'एच-1' और 'एक्स' श्रेणी की दवाओं की बिक्री पर निगरानी रखना है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने झूठे आरोपों से पति व ससुरालवालों पर अदालत की अवमानना की याचिका दायर की थी, महिला ने साक्ष्य में वीडियो पेश किया था.

तीस हजारी कोर्ट ने झूठी गवाही देने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया और आरोपी को बरी कर दिया, महिला ने कई झूठे बलात्कार मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, और लोकपाल से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.

सीबीआई कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औरंगाबाद के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीके सिंह और तीन निजी व्यक्तियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है. 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गाजीपुर की पुरानी घटना का वीडियो महाकुंभ से जोड़कर फैलाया गया था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के किसान विरोध प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले में थिलकश्री कृपानंद और शांतुनु मुलुक के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि जांच के चार साल बाद भी उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र नहीं दायर किया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने पर विभिन्न राज्यों को फटकार लगाई है, और इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है.