दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- किशोर प्रेम कानूनी ग्रे एरिया, इसे अपराध की श्रेणी में रखना बहस का मुद्दा
अदालत ने कहा कि ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं, जिनमें 17 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियां अपनी पसंद के लड़कों के साथ भाग जाती हैं और उनके माता-पिता उन्हें पकड़े जाने पर पुलिस के सामने अपना बयान बदलने के लिए मजबूर करते हैं.