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Legal Judgement

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले की जांच को दूसरी एजेंसी को हस्तांतरित करना केवल असाधारण परिस्थितियों में संभव है, जब यह साबित हो कि जांच अधिकारी आरोपी के साथ मिला हुआ है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को हस्तांतरित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया.