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Madhya Pradesh High Court

इस मामले में एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने की मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा का ने कहा, अदालत ने यह निर्देश दिया कि जो धार्मिक स्थल पहले से इन थानों में बने हुए हैं, उनके संबंध में एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए. यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए.

मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद का विषय है. हिंदू समुदाय भोजशाला को सरस्वती माता का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है.

ASI Survey: हिंदू पक्ष एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं शताब्दी के भोजशाला मंदिर को मां सरस्वती को समर्पित एक मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है.