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मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं. उनको दिल्ली शराब नीति केस में बेल मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देते हुए कहा कि उनको हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने माना कि अस्थायी रूप से यह बात साबित होती है कि 338 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है.

Delhi Liquor Policy: सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 3 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है. इसी बीच आज उनकी जमानत याचिका पर दोपहर दो बजे सुनवाई होगी.

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में मनीष सिसोदिया के पास आबकारी मंत्री का भी पद था.