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उच्च न्यायालय ने संस्थान को चार सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की सुनवाई 3 सितंबर को योग्यता के आधार पर की जाएगी.