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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा संसद में दी गई जानकारी में सबसे चौंकाने वाली स्थिति दिल्ली की है.

भोपाल पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर ब्वॉयफेंड और उसके पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(एम) और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.