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तमिलनाडु के पूर्व विशेष पुलिस महानिदेशक राजेश दास को एक अदालत ने 2021 में एक महिला IPS अधिकारी का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए दोषी ठहराते हुए तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.

अदालत ने यह फैसला फाइजर प्रोडक्ट्स इंक द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया. फाइजर ने इसे ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन बताया था.

सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ है क्योंकि आत्मसमर्पण करने का समय 21 जनवरी को समाप्त हो रही है.