यात्रियों की जानकारी न देने पर ड्राइवर को दोषी नहीं ठहरा सकते, NDPS एक्ट के आरोपी टैक्सी चालक को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने माना कि एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा प्रतिबंधित सामान ले जाने वाले यात्रियों की जानकारी न देने से उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत फंसाने या दोषी ठहराने के औचित्य नहीं दे सकती, क्योंकि ड्राइवरों से ऐसी जानकारी जानने की अपेक्षा करना सही नहीं है.