गुजरात: बीमा घोटाला मामले में दोषी व्यक्ति को 5 साल की सजा और 6 लाख रुपये का जुर्माना
अहमदाबाद की सीबीआई विशेष अदालत ने 20 दिसंबर 2024 को बीमा घोटाले से जुड़े एक मामले में संजय रमेश चित्रे को 5 साल के कठोर कारावास और 6 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.