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सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तटरक्षक बल में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में कड़ी नाराजगी जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा से मुक्त न करें. उनकी याचिकाओं पर अगस्त में सुनवाई होगी. कोर्ट बोला, उनका मनोबल न गिराएं.

पीठ ने कहा, 'पहली नजर में ऐसा लगता है कि उन्होंने (चयन बोर्ड) उनके खिलाफ पूर्वाग्रही मानसिकता से काम किया. हम इस मुद्दे की जांच करना चाहेंगे. हम किसी अधिकारी का इस तरह शोषण नहीं होने दे सकते.