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Pooja Khedkar

पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत. कोर्ट ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी और जांच में सहयोग का आदेश दिया.

पूर्व आईएएस ट्रेनी अफसर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से फिर राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अपना अंतरिम आदेश बढ़ा दिया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने खेड़कर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. साथ ही गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया था. जिसके खिलाफ पूजा खेड़कर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी की है, साथ ही उन पर अवैध रूप से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा का गलत तरीके से फायदा उठाने का आरोप लगाया है.

Puja Khedkar पर आरोप है कि उन्होंने 2022 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण पाने के लिए गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए.

यूपीएससी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि पूजा खेड़कर द्वारा हाई कोर्ट में दायर याचिका में दी गई जानकारी गलत है. क्योंकि पूजा खेड़कर ने दायर याचिका में गलत दावा किया था, उसे उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था.

पूजा खेडकर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा था कि उनके पास महाराष्ट्र के एक अस्पताल का विकलांगता सर्टिफिकेट है, जिसमें उनके ओल्ड एंटीरियर क्रुसीएट लिंगामेंट के फटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है.

कोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 21 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

IAS Pooja Khedkar Controversy: पूजा खेडकर को यूपीएससी के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था. इसके बाद उनके चयन को रद्द कर दिया गया था.