पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को दी चुनौती
Puja Khedkar Controversy: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी है.
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दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पीपी अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि अगर पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दी गई तो वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं.
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UPSC परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर 821वीं रैंक हासिल करने वाली पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी विकलांगता और ओबीसी प्रमाण-पत्र जमा करने समेत कई आरोप हैं.
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पूजा ने कहा कि UPSC द्वारा मुझे दोषी ठहराए जाने के बाद ही मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, उसके लिए एक प्रक्रिया है, मुझे 18 जुलाई को UPSC का कारण बताओ नोटिस दिया गया.
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पूजा खेडकर की ओर से अधिवक्ता बीना माधवन ने न्यायाधीश से कहा कि प्रत्येक बीतते दिन के साथ आईएएस अधिकारी यूपीएससी की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अपना अवसर खो रही हैं.
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संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयोग की जांच से पता चला है कि पूजा खेडकर ने अपनी पहचान छिपाकर नियमों का उल्लंघन करते हुए तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सेवा परीक्षा दी है.





