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पूजा खेडकर को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक, UPSC को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 21 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

IAS Pooja Khedkar

पूजा खेडकर.

Pooja Khedkar: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने पूजा की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक के लिए रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 21 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.

हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खेडकर के खिलाफ लगे आरोप को इतनी गम्भीरता से लिया कि जमानत के पहलू पर ठीक से गौर नहीं किया गया. पूजा खेडकर पर फर्जी प्रमाणपत्रों के ज़रिए सिविल सेवा परीक्षा करने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. पिछली सुनवाई में पूजा खेडकर की ओर से दायर अन्य याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया था और खेडकर को उचित फोरम में जाने की इजाजत दे दी थी.

UPSC ने क्या कहा था?

मामले की सुनवाई के दौरान UPSC ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि वह दो दिनों के भीतर पूजा खेडकर को उम्मीदवारी स्थायी रूप से रद्द करने के आदेश के बारे में जानकारी देगा. पूजा खेडकर के वकील ने कहा था कि वह विशेष रूप से दो कार्रवाइयों का अनुरोध कर रही हैं. उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश और रद्द करने से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति को रद्द करने की मांग.

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वहीं यूपीएससी की ओर से पेश वकील नरेश कौशिक ने कोर्ट को बताया था कि प्रेस विज्ञप्ति इसलिए जारी की गई क्योंकि पूजा खेडकर का पता अज्ञात था. बता दें कि पूजा खेडकर ने UPSC द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका में जिन संस्थाओं की ओर से पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया गया था, उन्हें पूजा खेडकर ने पार्टी बनाया था.

नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था

बता दें कि पूजा खेडकर को यूपीएससी के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था. इसके बाद उनके चयन को रद्द कर दिया गया था. इतना ही नहीं पूजा खेडकर की मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. उनकी मां को किसान को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कोर्ट ने यूपीएससी को जांच का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था.

-भारत एक्सप्रेस

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