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rape victim

कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो की धारा छह (गंभीर यौन हमला) के तहत दोषी ठहराया था. उसने 28 वर्षीय व्यक्ति को अपहरण, गंभीर चोट पहुंचाने और बलात्कार के लिए भी दोषी ठहराया है.

Bareilly: न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता से दारोगा ने कहा कि अरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसी से आहत होकर पीड़िता ने आत्मघाती कदम उठा लिया.