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Supreme Court on idgah case

सीजेआई संजीव खन्ना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चूकिं मस्जिद समिति अपने बचाव में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधान पर निर्भर है, इसलिए मूल वादी कानून के अनुसार एएसआई और केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग कर सकते हैं.