Bharat Express DD Free Dish

surrogacy

मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की मानवीय व्याख्या करते हुए फैसला दिया है कि इच्छुक महिला 51 वर्ष की आयु पूरी होने तक सरोगेसी के लिए पात्र मानी जाएगी.

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरोगेसी कानून 2021 द्वारा सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का विकल्प चुनने वाले दंपत्तियों की आयु सीमा पर लगाए गए प्रतिबंध, उन दंपत्तियों पर लागू नहीं होता है.

सरकार ने नए नियमों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है.