सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया
Maternity Leave: केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके अलावा सरोगेसी के नियमों में भी संशोधन किया है. नियमों में बदलाव के बाद अब महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के तहत 180 दिनों तक की छुट्टी मिलेगी तो वहीं पिता को भी अवकाश दिया जाएगा. 18 जून को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बाल देखभाल अवकाश के मामले में अधिसूचना जारी कर दी है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन किया है ताकि नए नियमों को प्रभावी बनाया जा सके. संशोधन के मुताबिक सरोगेसी के लिए कमीशनिंग करने वाली मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह भी चाइल्ड केयर लीव पाने की पात्र होगी. तो वहीं संशोधन के बाद इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. बता दें कि सरकार ने सरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला किया है. इस तरह से अब केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग करने वाले पिता, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा.
Big Decision for mother who gives birth to a child through surrogacy and the parents who adopt those children
Now in cases of surrogacy, the surrogate, a central government employee, will be able to get 180 days of maternity leave
Along with the surrogate, the presiding mother,… pic.twitter.com/WrFnMf0PTU
— DD News (@DDNewslive) June 23, 2024
संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी
संशोधित नियमों की अधिसूचना कार्मिक मंत्रालय (DoPT) द्वारा जारी कर दी गई है. इस अधिसूचना के अनुसार, सरोगेसी के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली माताओं और बच्चों को अपनाने वाले माता-पिता की छुट्टियों की जरूरत को देखते हुए सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है. नए नियमों में सरकार ने कहा है कि अब सरोगेसी के मामलों में मातृत्व अवकाश 180 दिनों तक लिया जा सकेगा. संशोधन के बाद उन सरोगेट मदर को 180 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो केंद्र की सरकारी कर्मचारी हैं. इसके अलावा अब सरोगेट के साथ-साथ जैविक मां (अधिष्ठाता माता) को भी 180 दिनों का अवकाश मिल सकेगा. यही नहीं पिता को भी 15 दिनों के लिए पितृत्व अवकाश लेने का अधिकार होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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