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Swati Maliwal Assault Case: अदालत ने इस तारीख तक बढ़ाई केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत

आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

Bibhav Kumar and Swati Maliwal

स्वाति मालीवाल और विभव कुमार.

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

आम आदमी पार्टी की राज्य सभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की एक दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई

विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था. वहीं बिभव कुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होनी है. कुमार अभी न्यायिक हिरासत में है. उनके खिलाफ आरोप है कि उसने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर मालीवाल पर हमला किया था. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.

16 मई को दर्ज की गई थी प्राथमिकी

इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को 7 जून को जमानत देने से इनकार कर दिया था. उसने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं. ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. बिभव कुमार की पहली जमानत याचिका 27 मई को एक अन्य सत्र अदालत ने खारिज कर दी थी. उनके खिलाफ प्राथमिकी 16 मई को दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें- आप की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जेल भेजे गए केजरीवाल के PA विभव ने जमानत के लिए लगाई गुहार

-भारत एक्सप्रेस



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