बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में फैसला लेने का दिया निर्देश
तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को तीन महीने में निर्णय देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दलबदल कानून पर गंभीर टिप्पणी करते हुए लोकतंत्र की रक्षा पर जोर दिया.





