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Telecommunication fraud

पटना की सीबीआई विशेष अदालत ने बीएसएनएल से धोखाधड़ी के आरोप में शैलेंद्र श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने फर्जी नामों पर टेलीफोन कनेक्शन लेकर बीएसएनएल को 5.53 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया था.