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Transgender Act 2026

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों) संशोधन अधिनियम, 2026 की धारा 2(k) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य द्वारा दायर इस याचिका में 'सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन' का अधिकार खत्म करने और पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड की अनिवार्यता पर सवाल उठाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट 4 मई को ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. यह याचिका लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और जैनब जाविद पटेल द्वारा दायर की गई है.