Uttar Pradesh: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा, आप इस तरह रातों रात लोगों के घर को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं, आप दमनकारी हैं
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले में जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.