Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

Uttar Pradesh: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर कहा, आप इस तरह रातों रात लोगों के घर को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं, आप दमनकारी हैं

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले में जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

GST on Online Game

सुप्रीम कोर्ट.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बुलडोजर (UP Bulldozer Action) की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है. सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिकारियों को दमनकारी करार दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि आप रातों रात घर नहीं गिरा सकते है.

25 लाख का मुआवजा दीजिए

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आप इस तरह से लोगों के घर को कैसे ध्वस्त कर सकते है, यह अराजकता है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Chief Secretary) के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले में जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़(CJI D.Y. Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा कि हमारे पास हलफनामा है, जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया.


ये भी पढ़ें: Karnataka CM सिद्धारमैया की बढ़ी मुश्किलें, MUDA मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के समक्ष हुए पेश


कोर्ट ने 2020 में लिया था स्वतः संज्ञान

अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ 123 अन्य लोगों के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई. मनोज टिबरेवाल आकाश की ओर से भेजी गई एक शिकायत के आधार पर 2020 में स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी. आकाश के घर को 2019 में सड़क चौड़ीकरण ने नाम पर तोड़ दिया गया था. आकाश महराजगंज के रहने वाले है. कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital